तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12309 में ढोया जा रहा अवैध रूप से भरा चार आक्सीजन सिलिंडर, अधिकारी खामोश

जनमन इंडिया

पटना। पटना ( राजेंद्रनगर) से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी गाड़ी संख्या 12309 में कोच संख्या ए-4 ( एसी-2) मेअवैधरूप से चार फुल साइज आक्सीजन सिलिंडर ले जाए जाने की खबरआ रही है। हैरतनाक यह है कि जिस व्यक्ति का यह सिलिंडर है, वह दूसरे कोच यानी एसी-3 में आराम फरमा रहा है। सिलिंडर के मालिक की पीएनआर संख्या 6648008156 बताई गई है और उसकी सीट संख्या-18 है। इस ट्रेन में चल रहे एक यात्री ने फोन करके बताया कि उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे के अधिकारियों से उन्होंने शिकायत पुस्तिका की मांग की है। काफी झिकझिक के बात शिकायत पुस्तिका मिली है, जिसमें यात्री ने अपनी शिकायत दर्ज कर दी है, जिसकी संख्या है 724130। लेकिन, खबर लिखे जाने तक मौके पर न कोई रेलवे का जिम्मेदारा अधिकारी पहुंचा था और न ही सिलिंडर उतारने की कोई बात सामने आई है। इस कोच के तमाम यात्री रेलवे की इस लापरवाही से नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं।

शिकायत

क्या है नियम

ट्रेन के एसी डिब्बे में कारोबारी मकसद से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, मेडिकल सर्टिफ़िकेट के साथ मरीज़ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं। ॉ रेलवे के नियमों के मुताबिक, ये सामान ट्रेन में ले जाने की अनुमति नहीं है।  गैस सिलेंडर, पटाखे, ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ, एसिड, बदबूदार चीज़ें, विस्फोटक, स्टोव आदि।रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत, ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना कानूनी अपराध है। इस अपराध के लिए, तीन साल की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content