गुजरात में कांग्रेस नेता अब्दुल पर हमला करने पर पूर्व आइपीएस को सजा
जनमन इंडिया / विवेक पाठक
भुज (गुजरात)। कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहिम पर हमला करने के चार दशक से अधिक समय बाद, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को सोमवार को एक अदालत ने दोषी ठहराया और तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।
मई 1984 में जब यह घटना घटी, तब शर्मा कच्छ जिले के पुलिस अधीक्षक थे।
भुज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी.एम. प्रजापति की अदालत ने पूर्व निरीक्षक जी.एच. वासवदा को भी तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और शर्मा तथा वासवदा पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिन्हें 1984 में इब्राहिम (अब दिवंगत) को उसके कार्यालय में गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत दोषी ठहराया गया था।